राँची : एकलव्य स्कूल के लिए चयनित स्थान को दूसरी जगह बदलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई ▪️ हाईकोर्ट ने पूछा,राज्य में कानून का राज चलेगा या उपद्रवियों का
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: रांची जिला स्थित मांडर थाना क्षेत्र के चान्हो में बनने वाले एकलव्य स्कूल के लिए चयनित स्थान को दूसरी जगह बदलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि किसकी इजाजत से एकलव्य स्कूल के शिलान्यास स्थल को बदल कर नई जगह पर निर्माण का निर्णय लिया गया।राज्य में कानून का राज चलेगा या उपद्रवियों का।अदालत ने कहा कि स्कूल निर्माण कर रही कंपनी दूसरी जगह स्कूल भवन बना रही है, क्या उसे अधिकार है कि वह जगह बदल सके। पूर्व में पुराने स्थल पर जहां स्कूल बन रहा था, वहां बाउंड्रीवॉल तोड़ा गया, उसका खर्च कौन उठाएगा।
अगर केंद्र सरकार इस खर्च को वहन नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार किसके पैसे से उसका भुगतान करेगी। डीपीआर बनाने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा वहां शिलान्यास किया गया था। राज्य सरकार ने उसके लिए जगह चिन्हित कर जमीन दी थी। इसके बाद नई जगह पर एकलव्य स्कूल बनाने का निर्णय क्यों लिया गया। कोर्ट ने मामले में केंद्र व राज्य सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रतिउत्तर देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मांडर में एकलव्य स्कूल के लिए जो सबसे पहले जगह चयनित हुआ है, उसी जगह पर स्कूल बनाएं। मांडर के चान्हो में एकलव्य स्कूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5.23 करोड़ रुपये फंड भी आवंटित किया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल का स्थान बदलने को लेकर हंगामा किया गया था। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिया गया और स्कूल के चयनित स्थान को बदलने का आधार क्या है।