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धारा-144 के अंतर्गत रांची में निषेधाज्ञा: सरकार ने तय की विशेष जगहें और निषेधों की सूची*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: राजधानी रांची में जनता के सुरक्षा एवं शांति के लिए, दंडाधिकारी, सदर, रांची ने धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के तहत दिनांक 12/03/2024 से 10/05/2024 तक (60 दिन) के लिए निम्नलिखित निषेधों को लागू किया गया है:

*1.* मुख्यमंत्री आवास, मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

*2.* पुराना मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

*3.* राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।

*4.* झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

*5.* नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।

*6.* प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

*7.* प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।

निषेधाज्ञा के तहत किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि का आयोजन, यातायात व्यवस्था को बाधित करने, ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करने, और अस्त्र-शस्त्र लेकर निकलना या चलना सख्ती से मना किया गया है। यह निर्देश 10/05/2024 तक पूर्व लागू रहेगा या अगले आदेश तक।

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