नाबालिक से दुष्कर्म: पलामू में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, अर्थदंड भी लगा*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पलामू जिला स्थित मेदिनीनगर व्यवहार न्यायालय ने एक नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बच्चन यादव नामक आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 और 4 लैंगिक अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 20,000 रुपये का भी अर्थदंड लगाया गया है। पीड़िता की आयु छह साल थी और उसका इलाज हुसैनाबाद और सदर अस्पताल में हुआ था।