दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास:पहले दुष्कर्म किया, फिर घर भी पहुंचाया, पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी एफआईआर*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
चार साल पहले का है मामला
हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के वंशीबीघा नहर मोड़ निवासी बच्चन यादव ने चार साल पहले छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इस संबंध में पीड़िता की मां ने वर्ष 2020 के नौ जनवरी को हुसैनाबाद थाना में बच्चन यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया बच्चन यादव 8 जनवरी को पीड़िता को साइकिल से गांव के पोखरा तरफ ले गया था। बलात्कार के बाद उसे शाम में घर पहुंचा कर भाग गया था।
20 वर्ष की मिली सश्रम सजा
पीड़िता का इलाज हुसैनाबाद अनुमंडलीय हॉस्पिटल व मेदिनीनगर के एमएमसीएच में हुआ था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किया था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास के अलावा छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।