क्योंझर में नाबालिग से बलात्कार मामले में दो को 30 साल की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
ओड़िशा :क्योंझर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश शुभश्री त्रिपाठी ने बुधवार शाम को दो व्यक्तियों को दोषी पाए जाने पर 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 14 साल पुराने दुष्कर्म मामले में अभियुक्त 53 वर्षीय एसके शहजाद अली को 30 साल की कारा और 30 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया। वहीं अदालत ने पीड़िता की मदद करने वाली उसकी सौतेली दादी 46 वर्षीय अमिता करुआ को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसे 20 हजार रूपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। अदालत ने जुर्माना न चुकाने पर दो साल की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोड़ा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता अपने माता-पिता के साथ में रहती थी। पिता के मृत्यु के बाद पीड़िता की माँ ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पीड़िता अपने दादा और सौतेली दादी अमिता करुआ के घर पर रह रही थी। एसके शहजाद के साथ अमिता का अवैध संबंध होने के कारण शहजाद अक्सर अमिता के घर जाता था। गत 22 जून 2018 को घर पर पीड़िता के दादा की अनुपस्थिति में शहजाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी दी। कुछ महीने बाद दशहरे के दौरान जब पीड़िता की मां उससे मिलने गई तो शहजाद ने उसे मिलने नहीं दिया। संदेह होने पर पीड़िता की मां झारखंड राज्य के नोआमुंडी पहुंची और अपने भाई को इसकी जानकारी दी। पीड़िता के मामा ने बताया कि पीड़िता के चाचा जोड़ा गये और पीड़िता को नोवामुंडी अपने घर ले आये और पीड़िता ने अपनी मां को सारी घटना बताई। 27 अक्टूबर 2018 को पीड़िता द्वारा जोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एसके शहजाद और सौतेली दादी अमिता को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शहजाद ने सौतेली दादी की मदद से 5 महीने में पीड़िता साथ कई बार दुष्कर्म किया। 27 अक्टूबर 2018 को जोड़ा पुलिस ने आरोपियों को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया।विशेष लोक अभियोजक गणेश प्रसाद महापात्र ने बताया कि 21 गवाहों के बयान और पुलिस जांच रिपोर्ट को शामिल करने के बाद पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 6 लाख रुपये देने की सिफारिश की है।