एकतरफा प्यार में युवती की हत्या के दोषी प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया…
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:राँची में एकतरफा प्यार में युवती की निर्मम तरीके से हत्या के दोषी पवन गोप को अपर न्याययुक्त-3 एमसी झा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।वहीं अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माना की आधी राशि मृतका के परिजन को देने का अदालत ने आदेश दिया है। हत्या की यह घटना साल 2019 की है।
बताया जाता है कि ओरमांझी इलाके कि प्रियंका कुमारी और पवन गोप के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।इसी बीच युवती ने प्यार करने से इनकार कर दी।पवन गोप एक तरफा प्यार करता था, लड़की तैयार नहीं थी।इसी को लेकर मतभेद हो गया।जिसको लेकर पवन गोप ने चाकू से गला रेतकर प्रियंका कुमारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया घायल अवस्था में प्रियंका कुमारी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया।जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।मामले को लेकर ओरमांझी थाना में पहले अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।बाद में गांव वालों ने दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी दी।जिसके बाद पुलिस ने पवन गोप को हिरासत में लेकर पूछताछ की।इसके बाद उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में काण्ड संख्या 36/2019 दर्ज करवाई थी।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाही कराई गई।कोर्ट ने दोषी पवन गोप को धारा-302 में आजीवन कारावास और धारा- 324 में 3 साल का सजा सुनाया है।वहीं 75 हजार का जुर्माना और जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के परिजनों को देने का आदेश हुआ है।अभियुक्त की तरफ से बचाव में अधिवक्ता अविनाश पांडे और मृतका पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राहुल पांडे ने बहस की है