दहेज हत्या आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति भीम कुमार उर्फ भीम राम को 10 बर्ष की सश्रम कारावास की सजा सजा सुनाई है ।हुसैनाबाद थाना के झरगड़ा निवासी भोलाराम ने भीम कुमार उर्फ भीमराम व अन्य लोगो के विरुद्ध हुसैनाबाद थाना में कांड संख्या 164 / 2021 दिनांक 2/7/21 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी / 34 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।इसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्त का मृतक पत्नी लगभग दो ढाई माह तक अपने ससुराल में ठीक से रही ।और इसके बाद अभियुक्त यानी मृतिका के पति और पति का भाई सूरज तथा उसकी पत्नी शीला मृतिका से 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मोटरसाइकिल और पैसा की मांग पूरा नहीं हुआ तो अभियुक्त गण मृतिका को प्रताड़ित करने लगे। मृतिका ने उक्त मांग की जानकारी अपने माता-पिता को दिया तो मृतका की मां अपने पुत्र अजय राम तथा ललिता के साथ मृतिका के ससुराल गए और इन लोगों के समक्ष भी मृतिका के पति ने मारपीट किया ।मृतिका की मां कौशल्या देवी ने अपने दामाद को 20 हजार रुपए दिया था। तथा शेष पैसा बाद में देने की बात कही ।पैसा लेने के बाद दूसरे दिन 1/7/ 2021 को सूचना मिली कि उसकी बेटी जल गई है। तथा सदर अस्पताल में भर्ती है। जिसके बाद सूचक तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल गए। इलाज के दौरान मृतिका संजू देवी ने अपने पिता तथा माता को बताया था कि उसके पति भीम कुमार उर्फ भीम राम शीला देवी तथा सूरज राम मिलकर उसे दहेज हेतु प्रताड़ित करते थे। पैसा नहीं मिलने के कारण जला दिए थे।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति को 10 बर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।वही अन्य अभियुक्त का बिचारन अलग चल रहा है।