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बागबेड़ा में गांजा कारोबारी पर हमला: संजीत और दो अन्यों को सात साल की सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के बागबेड़ा में गांजा कारोबारी बबलू सिंह पर चर्चित जानलेवा हमला के मामले में कुख्यात संजीत समेत तीन गुर्गों को सात साल की कठिन सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में संजीत, गुप्तेश्वर गिरी उर्फ लेदा, और अजीत साहू को बाबलू सिंह पर कातिलाना हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें सात साल की सजा के साथ-साथ कठिन कारावास भी सुनाई है।

घटना का समय 9 सितंबर 2021 की सुबह 9 बजे का था, जब रेलवे ट्राफिक कॉलोनी के पास यह हमला किया गया था। बबलू सिंह को पांच गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अदालत ने तीनों अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। साथ ही, उन्हें 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी।

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