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बाल श्रम को लेकर मुखिया एवं महिलाओं ने दुकानदारों को जागरूक कर पोस्टर चिपकाए

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड : पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित नोवामुंड़ी प्रखंड अंतर्गत गुवा क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाल बाल श्रम रोकने के लिए दुकानदारों को जागरुक कर पूर्वी पंचायत मुखिया चांदमनी लागुरी ने बालश्रम नहीं करने के लिए अपील किया।

साथ ही सभी दकानदारों के दुकान के आगे पोस्टर चिपकाए। पोस्ट के माध्यम से कहा गया कि सभी छोटा बड़ा व्यापारी घरेलू एवं निजी कार्य में बच्चों को उम्र 18 वर्ष तक किसी प्रकार का बाल मजदूरी करवा रहे हैं तो यह 1986 बाल-श्रम निषेद कानून के तहत अपराध है।

दुकानदारों से से निवेदन है कि 18 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। यदि कोई कानुन के विरुद्ध जाकर बच्चों से श्रम बाल मजदूरी करवाता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिसके तहत 2 साल की कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उसे विद्यालय से जोड़ने का कार्य करें। इस दौरान इस मौके पर पूर्वी पंचायत मुखिया सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के अध्यक्ष चांदमनी लागुरी, सचिव पद्मिनी लागुरी, जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी सह बाल अधिकार सुरक्षा मंच के ममता देवी, गीता देवी, सदस्य महादेवी सिंहा, जानों चातर,बेनु दास, कृष्ण दास, शंकर दास, शताक्षी कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।

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