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“किरीबुरु: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा”

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पश्चिम सिंहभूम जिले के किरीबुरु में, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही, प्रत्येक आरोपी को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी चाईबासा पुलिस द्वारा दी गई है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में अभियुक्त रामचन्द्र तियू, अनुप प्रताप तियू, और सुखलाल होनहागा नामक तीन आरोपी शामिल हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई थी।

इस मामले के अनुसंधान के क्रम में, चाईबासा पुलिस द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह किया गया।

न्यायाधीश प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तों के खिलाफ धारा- 06 पोक्सो में आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह न्यायिक निर्णय एक सकारात्मक कदम है जो ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में है।

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