जमशेदपुर: चार लोगों की हत्या के आरोपी को कोर्ट दोषी करार दिया, 26 अप्रैल को सजा की सुनवाई
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सोहदा पंचायत के पाथरभांगा टोला चाटानी में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने के आरोपी बोस्को टुडू को जमशेदपुर कोर्ट ने दोषी पाया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 आभाष वर्मा ने बोस्को को दोषी करार दिया। कोर्ट 26 अप्रैल को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की। राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 13 लागों की गवाही हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है।
पत्नी की हत्या का बदला लेने की लिए की थी हत्या
घटना 20 जनवरी 2016 की है। इस घटना में बोस्को ने थापा टुडू (35), रमेश टुडू (30), रमेश टुडू की पत्नी मालती टुडू (20) व सोनिया टुडू (20) की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी।
चारों की हत्या करने के बाद आरोपी बोस्को टुडू ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। बोस्को टुडू रिश्ते में थापा और रमेश का चचेरा भाई है। घटना से कुछ दिनों पूर्व बोस्को की पत्नी बाली टुडू को डायन कह कर थापा, रमेश और सोनिया के छोटे भाई भैरव ने कुल्हाड़ी से मार डाला था।