जमशेदपुर कोर्ट ने ट्यूशन टीचर को 14 वर्ष की सजा सुनाई, छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप”
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर कोर्ट ने अपने आदेश के तहत ट्यूशन टीचर पार्थ दास को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें छात्रा के साथ बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया है।
इस मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई है, जिसमें बचाव में भी दो लोगों की गवाही थी। छात्रा ने जमशेदपुर पुलिस को बताया कि उन्हें 2011 से 2015 तक ट्यूशन टीचर पार्थ दास ने बहला-फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी,
जिससे उन्हें तीन बार गर्भवती हो गई। उन्हें दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया गया था। उसके बाद उसे शादी के लिए धोखा देकर छोड़ दिया गया। इसके बाद छात्रा ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
अदालत ने आरोपी पार्थ दास को भादवि की धारा 376(2)(एन) दुष्कर्म के तहत दोषी पाया है।