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“पिता की हत्या: न्यायालय ने हत्यारे पुत्र को सनाई उम्र कैद की सजा”

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चक्रधरपुर के कुल्लीतोडांग गांव में एक गंभीर घटना का पर्दाफाश हुआ। 18 मार्च, 2022 को, सानगी सामड़ नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में उनके पुत्र, पोण्डे सामड़ को अभियुक्त ठहराया गया।

अपने ही पिता को टांगी से मारकर हत्या करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भा०द०वि० में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही, उसे दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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