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मंझारी थाना काण्ड: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आजिवन कारावास की सज़ा, अर्थदंड भी लगा 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:पश्चिमी सिंहभूम जिले के माननीय न्यायालय ने मंझारी थाना काण्ड में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उसमें अभियुक्त सेलाय बिरूवा को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म में आजिवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया है। अभियुक्त ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर उसे जलावन लाने के लिए धमकी दी और फिर दुष्कर्म किया। यह निर्णय दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक उदाहरण साबित हो रहा है और समाज को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

जानकारी के अनुसार मंझारी थाना काण्ड सं0- 17 / 2020, दिनांक-29.03.2020 धारा- 376(3) / 376(2)(k) / 506 भा0द0वि0 एवं 4 / 6 पोक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त सेलाय बिरूवा, पे०स्व०- जाम्बीरा बिरूवा, सा०- सोसोपी, थाना- मंझारी, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था । अभियुक्त ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में लेकर गये थे और जंगल में डरा धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया,

जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 18 / 2020, दिनांक- 30.04.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरूवा को धारा- 06 पोक्सो में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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