जमशेदपुर: दहेज हत्याकांड में पति को सात साल की सजा
जमशेदपुर: दहेज हत्याकांड में पति को सात साल की सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के कदमा के डॉली साहू दहेज हत्याकांड में दोषी पति सोनू सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने सात साल के कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी ने धारा 304बी के तहत दहेज हत्याकांड का दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना का दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बहस की थी।