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किरीबुरु: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त को 25 साल की कारावास की सजा”

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को धारा- 04(2) पोक्सो के तहत 25 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि मंझारी थाना कांड संख्या 56/2020, पोक्सो एक्ट के तहत सुखलाल बिरूवा, उनके पिता स्व -जोकलो बिरूवा के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, उक्त कांड में शनिवार को चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को उपरोक्त सजा सुनाई गई है।

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