Jamshedpur Breaking News:अधिवक्ता अनिल तिवारी, रतिन दास, और राजीव सैनी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए लगाए गए पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटाया
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में जिला वकालत संघ में सामान्य चुनाव के नामांकन फॉर्म की स्वीकृति में आए कुछ समस्याएं सामने आई थी । नामांकन फॉर्मों की अस्वीकृति के कारण एडवोकेट्स अनिल तिवारी, रतिन दास, और राजीव सैनी को चुनाव लड़ने के लिए रोक(डिबार) लगा दिया था। जिसे आज झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त रोक को हटा दिया है।इस संबंध में अधिवक्ता अनिल तिवारी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में जिला वकालत संघ में सामान्य चुनाव समिति आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव लड़ने से संबंधित आवेदन को चुनौती देते हुए असंवैधानिक बताया। जिसके आलोक में हाईकोर्ट ने अनिल तिवारी सहित अन्य अधिवक्ताओं की मांग को जायज ठहराते हुए उनपर लगे रोक हटा दिया।अब दस मई को होने वाले चुनाव प्रक्रिया की अवधि बढ़ने की संभावना है। ज्ञात हो कि अनिल तिवारी सहित लगभग 3 अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए रोक लगाया गया था।
जिला वकालत संघ के चुनाव समिति के सदस्यों में एस. सी. बर्नवाल और वीरेंद्र सिंह शामिल हैं।
इधर, हाईकोर्ट के फैसले से कुछ अधिवक्ता नाराज़ हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे नाराज़ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
एक बार पुनः न्यूज़ लहर के समाचार पर लगा मोहर
न्यूज़ लहर ने अधिवक्ता अनिल तिवारी, रतिन दास, और राजीव सैनी को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए लगाए गए पाबंदी के संबंध में लिखा था कि कुछ अधिवक्ता नाराज हैं वे हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं।वह सच हुआ और नाराज़ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की और अपने पक्ष में फैसला भी पाया।