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Jharkhand Update:पीएलएफआइ जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप साक्ष्य के अभाव में बरी

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : एतवा साहू हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआइ के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।एतवा साहू की हत्या वर्ष 2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी।जिसके बाद मृतक के भाई चामू साहू ने लापूंग थाना में कांड संख्या 21/2012 दर्ज करवायी थी।इस मामले का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में चला।पुलिस ने सूचक चामू साहू के आरोपों को साबित करने के लिए पांच गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये थे।लेकिन सभी गवाह और पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्य यह साबित करने के नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या की थी।जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। आरोपी तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।

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