Jamshedpur news: प्रेमिका का अपहरण कर हत्या करने वाला प्रेमी दोषी करार, 31 मई को सुनाई जाएगी सजा
न्यूज़ लहर संवाददाता
**झारखंड*: पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रेमिका का अपहरण कर 200 किमी दूर किरीबुरू के जंगलों में हत्या करने वाले प्रेमी मनोज महाकुड़ उर्फ मनोज कुंडू को कोर्ट ने दोषी पाया है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पोक्सो कंवलजीत चोपड़ा ने आरोपी मनोज को दोषी करार दिया है। कोर्ट 31 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई करेगी।
मामले के अनुसार, मनोज और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 25 जनवरी 2021 की रात मनोज महाकुड़ अपनी प्रेमिका को भगाकर ले गया। इसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने की थी। 26 जनवरी को जमशेदपुर पुलिस ने मनोज को हाता से गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस दौरान मनोज महाकुड़ ने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। मनोज की निशानदेही पर किरीबुरू पुलिस की मदद से शव को खोजा गया और 26 जनवरी की शाम को बरामद किया गया।
मनोज ने पुलिस को बताया कि लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे वह नहीं चाहता था। दवाब अधिक बढ़ने पर मनोज ने कोवाली में ही उसकी हत्या कर दी और शव को 407 गाड़ी में लादकर 200 किलोमीटर दूर किरीबुरू जाने वाले रास्ते के पास एक गड्ढे में फेंक दिया।
इस भयानक घटना ने जमशेदपुर में हड़कंप मचा दिया है, और अब सबकी निगाहें 31 मई को होने वाली सजा के ऐलान पर टिकी हैं।