Election News Purvi Singhbhum:पूर्वी सिंहभूम में चुनाव प्रचार प्रतिबंध और दिशा-निर्देश*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो निम्नलिखित हैं:
1. *चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक*:
– मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार बंद रहेगा। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
2. *राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश*:
– जिला के बाहर से आए राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ताओं को, जो स्थानीय मतदाता या उम्मीदवार नहीं हैं, उन्हें 23 मई अपराह्न 05:00 बजे के बाद जिले से बाहर जाना होगा।
– यदि कोई बाहरी राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता इस अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाया जाता है या जिला में मौजूद रहता है, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
3. *लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधान*:
– मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्ति तक के दौरान:
– कोई भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, चलचित्र, टेलीविजन या अन्य माध्यमों से चुनाव संबंधी प्रचार नहीं करेगा।
– किसी भी प्रकार का संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन का आयोजन नहीं किया जाएगा।
– उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
*चुनाव आयोग का आदेश*:
– चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी प्रकार का प्रचार निषिद्ध है।
– बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ता जो मतदान क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके।
इन नियमों का पालन करना सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है और उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।