Jamshedpur Court News:चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की कैदानुवाद के साथ अर्थदंड लगाया गया
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की न्यायालय ने जमशेदपुर के चेक बाउंस मामले में राणा रंजीत किशोर को एक वर्ष की कैदानुवाद के साथ अर्थदंड लगाया है।
मामले में शिकायतकर्ता मिस्टर/मिसेज चोलामंदलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने श्री रोहित कुमार सिंह के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता की ओर से वकील डी. राजेश पटनायक और चिरंजीब नंदी ने मामले में बहस की। मामले में दायर राशि/चेक रुपये 2,50,000 का चेक बाउंस हो गया था, जिसके आधार पर धारा नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 [‘NI एक्ट’] तहत मुकदमा चलाया गया। साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध सज़ा सुनाई गई, जिसमें अदालत ने *दोषसिद्धि फैसला सुनाया है।
*आदेश:* आरोपी को 1 साल की साधारण कैदानुवाद (S.I) के साथ रुपये 3,37,000/- के मुआवजा राशि डिफॉल्ट में 15 अतिरिक्त दिनों की कैदानुवाद के साथ सजा सुनाई गई।