पश्चिम सिंहभूम: चाईबासा कोर्ट ने 3 साल बाद पुराने हत्याकांड में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई”
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:”पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा कोर्ट ने गुरुवार को एक पुराने हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही उन्हें 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इस मामले में रोया राय पुरती, बुधराम तिरिया, बामुन तिरिया, रघुनाथ तिरिया, और जयपाल तिरिया नामक पांच दोषियों को शामिल किया गया। इस मामले में नोवामुंडी में जमीन विवाद के चलते विष्णु पुरिड़ा और फरगुन पुरिड़ा को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या किया गया था। मामले की पुष्टि के बाद 2024 में कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई।”