जमशेदपुर: दानिश हत्याकांड में पाँच आरोपी दोषी करार, 5 जून को सुनाई जाएगी सजा*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के मानगो से नमाज पढ़कर घर लौटते समय गोली मारकर की गई दानिश हत्याकांड में अदालत ने घटना के पाँच आरोपियों को शनिवार को दोषी करार दिया है। दानिश मानगो नूर कॉलोनी का रहने वाला था। सजा के बिंदु पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र 5 जून को फैसला सुनाएंगे। यह घटना जमीन विवाद को लेकर घटी थी।
*ये हैं आरोपी*
दोषी पाए गए आरोपियों में डाबर उर्फ शहनवाज खान, शेख फैयाज, सरफराज आलम उर्फ छोटू, मो. सलीम उर्फ गुड्डू और मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद शामिल हैं।
*डाबर है जेल में*
घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी डाबर जेल में बंद है। शनिवार को डाबर कोर्ट में प्रस्तुत हुआ था जबकि बाकी आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।
*29 दिसंबर 2020 की घटना*
यह घटना 29 दिसंबर 2020 की है। घटना के दिन मानगो के आजादनगर रोड नंबर 13 से होकर दानिश नमाज पढ़कर अपनी स्कूटी से घर की तरफ जा रहा था। इस बीच ही स्कूटी सवार तीन लोगों ने उसे गोली मारी थी।