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आजादनगर में जमीन कारोबारी दानिश की हत्या में पांच को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के आजादनगर में जमीन विवाद को लेकर शबाउल हक उर्फ दानिश की गोली मारकर हत्या के मामले में बुधवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने पांच अभियुक्तों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियुक्तों में सरफराज आलम उर्फ छोटू, मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद, शेख फैयाज और शाहनवाज खान उर्फ डाबर शामिल हैं।

अदालत ने इन अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचना) के तहत उम्रकैद और 70 हजार रुपये का जुर्माना, तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी।

मृतक शहवानुल हक उर्फ दानिश के पिता इनामुल हक ने बेटे की हत्या का एफआईआर आजादनगर थाने में दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के साथ बेटे का जमीन को लेकर पुराना विवाद था। इसी विवाद के चलते 29 दिसंबर 2020 की दोपहर जब दानिश आजादनगर से नमाज अदा कर घर लौट रहे थे, तो रोड नंबर 4 – सी आजादनगर के पास स्कूटी सवार 5-7 अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोली मार दी।

घटना के बाद से डाबर को छोड़कर अन्य चार अभियुक्त जेल में बंद हैं। जिला प्रशासन की ओर से डाबर को तड़ीपार कर दिया गया था, लेकिन वह जिला प्रशासन से अनुमति लेकर न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाने के बाद डाबर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

इस हत्या के पीछे टाडा का भी संलिप्तता सामने आया था। जिनकी हत्या चौड़ा राजू गिरोह ने बारी कॉलोनी के पास गोली मारकर कर दी थी। इस घटना में एक पुलिस कर्मी की भी जान चली गई थी।

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