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*जमशेदपुर: पशु क्रूरता अधिनियम मामले में सोमाय महाली को तीन साल का सश्रम कारावास और जुर्माना*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला में पशु क्रूरता अधिनियम के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-4 आनंद मणी त्रिपाठी की अदालत ने पोटका निवासी सोमाय महाली को दोषी करार देते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने मामले के अन्य तीन आरोपी, रंजीत महाली, पप्पू महाली और दासो महाली, को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई।

घटना वर्ष 2018 की है, जब तत्कालीन पोटका थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट के इस फैसले से दोषी को सजा मिल सकी जबकि सबूतों की कमी के कारण तीन अन्य आरोपी बरी हो गए।

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