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समोला सिंह हत्याकांड: आरोपी सुकून सिंह को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोटा गांव निवासी भदरू सिंह की पत्नी समोला सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने आरोपी सुकून सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी।

अदालत ने आरोपी सुकू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 (साक्ष्य छुपाने) के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी सुकू सिंह पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद है।

घटना 12 जून 2019 की है। मृतका के पति भदरू सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह प्रतिदिन की भांति मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे। रात 9 बजे घर लौटने पर पत्नी को घर पर नहीं पाया। तीन बेटियों और एक बेटे रवि सिंह से पूछने पर पता चला कि उनकी मां समोला सिंह दोपहर 12 बजे घर से निकली थी। उसी समय सुकू सिंह भी घर पर आया था और मां को कुछ रुपये दिए थे। इसके बाद से उनकी मां का कुछ पता नहीं चला।

अगले दिन खोजबीन के दौरान गांववालों ने सूचना दी कि खेत के कुएं में एक शव देखा गया है। भदरू सिंह गांववालों के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि वह शव उनकी पत्नी का है। चौकीदार चंदन सिंह को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से निकाला। भदरू सिंह ने संदेह व्यक्त किया था कि सुकू सिंह ने ही हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका समोला सिंह की हत्या गला दबाकर की गई थी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया गया था।

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