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इन पदाधिकारियों पर चलेगी विभागीय कार्रवाई, राज्य सरकार से मिली स्वीकृति**

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

**झारखंड*: राज्य सरकार ने विभिन्न पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। ये कार्रवाइयां झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 और झारखण्ड पेंशन नियमावली के अंतर्गत की जाएंगी।

 

**1. राम प्रवेश कुमार, झा.प्र.से. (चतुर्थ सीमित बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, वलिपुर, धनबाद, वर्तमान अंचल अधिकारी, करमाटांड, जामताड़ा**:

उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

**2. चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत झा.प्र.से., तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा (बिहार)**:

उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड अधिरोपित किए जाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

**3. अवधेश कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-528/03), तत्कालीन नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद**:

उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के अंतर्गत उनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

 

**4. डॉ. अशोक कुमार पाठक, तत्कालीन सिविल सर्जन, बोकारो**:

उनके विरुद्ध गठित प्रपत्र ‘क’ सापेक्ष विभागीय कार्यवाही संचालित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है।

 

राज्य सरकार के इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासनहीनता या अन्य कदाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे वर्तमान कर्मचारी हों या सेवानिवृत्त अधिकारी। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

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