Education

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक* *रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी* *अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची द्वारा जारी की गई निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा।

COTPA Act (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले से ही रोक है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यह कदम उठाया गया है ताकि छात्रों और शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके।

इस आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

1. कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा और न ही बिक्री की अनुमति देगा।
2. यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी।

इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से इस आदेश का पालन करने की अपील की है और छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस कदम को आवश्यक बताया है।

यह आदेश रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, जिससे इन संस्थानों के आसपास का वातावरण तंबाकू मुक्त रखा जा सके।

Related Posts