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जमशेदपुर कोर्ट का फैसला: पूजा कुमारी दहेज हत्या मामले में पति महेश तिवारी को आजीवन कारावास

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुइलाडुंगरी निवासी पूजा कुमारी की दहेज के लिए हत्या के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति महेश तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सास और ससुर की सजा पर फैसला 20 जून को सुनाया जाएगा। ननद प्रीति तिवारी को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

 

यह घटना 23 अगस्त 2021 की है, जब पूजा देवी का शव उनके घर में फंदे से लटका पाया गया था। ससुराल पक्ष ने शव को फंदे से उतारकर टीएमएच अस्पताल पहुँचाया था, जहां पूजा को मृत घोषित कर दिया गया। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने ससुर चुतर्गुन तिवारी, सास गीता देवी, और ननद प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में कोर्ट ने न्याय करते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है, जो दहेज के लिए होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।

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