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आजादनगर में पशु क्रूरता अधिनियम मामले में रहमान होटल के मालिक को दो साल का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने गोवंशीय पशु प्रतिषेध अधिनियम के एक मामले में आजादनगर, मानगो स्थित रहमान होटल के मालिक शमीम कुरैशी को दोषी करार देते हुए धारा 12(1) के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त दो माह की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी।

 

घटना 10 फरवरी 2021 की है। घटना के अनुसार, आजादनगर थाना प्रभारी अरविंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि रहमान होटल के मालिक शमीम कुरैशी अपने होटल में प्रतिबंधित मांस की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल में छापेमारी की और 60 किलो प्रतिबंधित मांस जब्त किया।

 

इस संबंध में थाना प्रभारी अरविंद कुमार के बयान पर गोवंशीय पशु प्रतिषेध अधिनियम-2005 की धारा 12(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर शमीम कुरैशी को दोषी पाया और यह सजा सुनाई।

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