अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की अधिवक्ताओं संग गोष्ठी सम्पन्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सामग्री में मिलावट व ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभाव जैसे कई ज्वलंत विषयों के निवारण पर हुई चर्चा*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला में आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विधि आयाम द्वारा बिस्टुपुर स्थित सभागार में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं संग एक गोष्ठी सम्पन्न हुई। जिसमें मुख्य अतिथि स्वरूप मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत संगठन मंत्री शिवाजी क्रांति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा ने की। विशिष्ट वक्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह डालसा में मीडिएटर रंजनधारी सिंह व जिला पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष पप्पू सिंह तथा कार्यक्रम के संचालक विधि आयाम प्रमुख अधिवक्ता रवि सिंह उपस्थित रहे।
सभी अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम माँ भारती व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया गया। संचालनकर्ता अधिवक्ता रवि सिंह ने समस्त अतिथियों का परिचय व स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ से स्वागत करवाया। तत्पश्चात संगठन मंत्र के बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिवाजी ने विषय प्रवेश कराते हुए अपने वक्तव्य में उपस्थित अधिवक्ताओं के बीच अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के 50 वर्षों का इतिहास और उपभोक्ता हित में किए गए कार्यों को विस्तार से रखते हुए कहा कि ग्राहक पंचायत संगठन ग्राहकों के बीच में कार्य करता है और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ग्राहक है जिसके जागरूकता के लिए हम कार्य करते हैं ताकि ग्राहक कहीं ठगा न जाए।
अपने वक्तव्य में श्री शिवाजी ने आगे कहा कि हम शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं जिसमें कोई भी किसी से अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करे। हमारा कार्य लगातार इसी ओर अग्रसर है। साथ ही श्री शिवाजी ने ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि आज प्रत्येक घरों के बच्चे के हाथ में मोबाइल होने के कारण बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के आदि हो चुके हैं जिससे उनकी शिक्षा व समय दोनों नष्ट हो रहे हैं और शारीरिक रूप से भी बच्चे दुर्बल हो रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ऑनलाइन गेम के विरुद्ध एक क्रांति छेड़ी है जिसमें जागरूकता के तहत जगह-जगह बैठक और गोष्ठी आयोजित करके हम ऑनलाइन गेम के दुष्प्रभाव से आमजनमानस को अवगत करा रहे हैं। अभी हाल ही में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रयास से गलत कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफार्म को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बैन किया गया जो कि एक सार्थक पहल है।
*उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ग्राहकों को दी गई हैं अपार शक्तियाँ, जिसका लाभ लें ग्राहक और गलत के खिलाफ उठाएं आवाज, हम देंगे साथ: अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा*
आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जमशेदपुर सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा ने अधिवक्ताओं और उपस्थित नागरिक बृंद को संबोधित करते हुए कहा कि समय अब पहले जैसा नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ग्राहकों को अपार शक्तियाँ दी गई हैं। यदि हमारे साथ कोई ठगी होती है अथवा ग्राहक का शोषण होता है तो सामग्री के बिल के साथ हम उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं जहाँ मामले का त्वरित निष्पादन कर ग्राहक के साथ न्याय करना आयोग की जिम्मेदारी है। इस कार्य में हम सभी अधिवक्ता ग्राहकों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के इस सार्थक पहल की हम सराहना करते हैं।
*अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के इस शोषण मुक्त समाज अभियान में डालसा भी है साथ, मिलकर करेंगे कार्य: अधिवक्ता रंजनधारी सिंह*
कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) में मीडिएटर अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि ग्राहक पंचायत के इस शोषण मुक्त समाज के अभियान में हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और डालसा के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित कर ग्राहकों और आम जनमानस को जागरूक करेंगे तथा बेहतर विधिक सेवा जो जनता का अधिकार है प्रदान करेंगे जिससे निश्चित रूप से समाज जागेगा और अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों से भी अवगत होगा।
उपरोक्त विषय पर अधिवक्ता लालटू चंद्रा व अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपने-अपने विचार साझा किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने किया तथा शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राहक पंचायत के प्रांत कोषाध्यक्ष चंद्रनाथ बेनर्जी, अधिवक्ता लनिता दीदी, अधिवक्ता सतेंद्र सिंह, अधिवक्ता विनय कुमार, अधिवक्ता महेश वर्मा, अधिवक्ता सूरज प्रकाश, अधिवक्ता दीपक कुमार, अधिवक्ता सागर दास, अधिवक्ता संदीप कुमार, अधिवक्ता कृष्णा, अंकेश सहित अन्य उपस्थित थे।