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देशभर में 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, 30 जून की रात 12 बजते ही बदल जाएंगे ये कानून, DGP ने की समीक्षा

न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली: देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। तीन नए प्रावधानों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में सभी विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। DGP सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MP पुलिस की तैयारियों की समीक्षा भी की।30 जून की रात 12 बजे के बाद से देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इनमें 3 नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BSA) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BNSS) लागू हो जाएंगे।

DGP सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और SDPO शामिल हुए। मीटिंग में DGP ने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाए।इसके अलावा उन्होंने सभी ADG/IG, रेंज DIG और पुलिस अधीक्षकों से नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं।लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से इस प्रशिक्षण को कॉन्टेबल स्तर तक पहुंचाया गया है। FSL के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है।

नए आपराधिक कानून कई पुराने नियमों को बदलकर नए नियम लाए जा रहे हैं।जैसे कि अब किसी भी थाने में आप जीरो FIR दर्ज कराई जा सकेगी। पीड़ितों को प्राथमिकी की एक फ्री प्रति दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।अब गंभीर मामलों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य रहेगी, जिससे सबूतों में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी न हो।वहीं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में दो महीने में जांच पूरी करनी होगी। इन सब के अलावा कई नियमों में बदलाव होने वाला है।

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