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जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: आरोपी को एक साल की सजा और 2.70 लाख रुपये का जुर्माना

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 2.30 लाख रुपये लेने के बाद भी उस जमीन को किसी और व्यक्ति को बेचने के मामले में कोर्ट ने आरोपी गुरप्रीत सिंह बिरदी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

*प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी:* यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को सुनाया है।

*भुक्तभोगी हैं टीएन सिंह:* भुक्तभोगी टीएन सिंह का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए गुरप्रीत को 2.30 लाख रुपये दिए थे। यह जमीन जेपी ग्रीन प्रोजेक्ट में थी।

*किसी दूसरे को बेच दी जमीन:* टीएन सिंह की जमीन को गुरप्रीत ने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। इसके बाद गुरप्रीत 2.30 लाख रुपये लौटाने से भी आनाकानी कर रहे थे।

*बैंक में चेक कर गया था बाउंस:* दबाव बनाने पर गुरप्रीत ने टीएन सिंह को एक चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया था। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 2.30 लाख के बदले 2.70 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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