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जमशेदपुर सत्रीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुनवाई: गहरे घटने में पांचों आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर सत्रीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक गंभीर घटना में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। इनमें शामिल हैं राहुल यादव, रणधीर चौधरी, गौतम कुमार यादव, जयसन कुमार यादव, और दिनेश कुमार यादव, जो कि अरवल, बिहार से हैं। अदालत ने इन्हें भादवि की धारा 396 (डकैती की नीयत से हत्या), धारा 364/34 (हत्या की नीयत से अपहरण), धारा 307/34 (जानलेवा हमला), और धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। राहुल यादव को 15 हजार रुपये का जुर्माना और 10 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य आरोपियों को भी विभिन्न दंड और जुर्माने लगाए गए हैं। इस घटना के पीछे 2019 के अगस्त महीने की रात दो बजे की घटना है, जब ये आरोपी ट्रक चालक किशन यादव को हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में साक्ष्यों की गवाही दी गई है और अदालत ने इसे गंभीरता से देखा है।

 

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