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सोनुआ थाना कांड: दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने आयोजित की सजा*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनुआ थाना क्षेत्र में हुए दो अलग-अलग मामलों में शनिवार को न्यायिक सजा सुनाई गई है। पहले मामले में, सोनुआ थाना कांड संख्या-14/2022 में धारा 376(3) और भादवि 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मनोज जामुदा को नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था। इस मामले में अभियुक्त ने पीड़िता को शादी करने के बहाने घर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद, अपर सत्र न्यायाधीश ने मनोज जामुदा को धारा-4(1) पोक्सो में 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

दूसरे मामले में, सोनुआ थाना कांड संख्या-26/2020 में अभियुक्तों कोन्दा गोप, दशरथी हेम्ब्रम, माझी हेम्ब्रम, गोमिया होनहागा, और पातो होनहागा को घर में सोये व्यक्ति की मारपीट कर हत्या का मामला था। इस मामले में भी अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें धारा-302, 201, 34, भादवि में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।

ये मामले सोनुआ थाना क्षेत्र में हुई हत्या और दुष्कर्म के आरोपों पर आधारित हैं, और उनमें न्यायिक सजा की घोषणा की गई है।

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