राँची: नए आपराधिक कानूनों के साथ पहला चोरी का मामला दर्ज
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:आज से पूरे देश में आपराधिक मामलों से जुड़े तीन नए कानून लागू हो गए हैं। इस कड़ी में झारखण्ड की राजधानी राँची के कोतवाली थाना में चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज दवा दुकान में चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। दुकान के गल्ले से लगभग सवा लाख रुपये और चांदी के सिक्के गायब पाए गए हैं। पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है।
राँची के सिटी एसपी राजुकमार मेहता ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और मामले में शामिल अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर लुसी रानी को सौंपी गई है।
देश में आज से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं। इन कानूनों की लागूता से पहले पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे मामले दर्ज करते समय सही धाराओं का उपयोग कर सकें।