उपभोक्ता न्यायालय में एक ही महीने 17 वादों का निषपादन
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, प०सिंहभूम चाईबासा में जून महीने में 17 मामले का निष्पादन किया गया। उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी, कंपनी की मनमानी सेवा में कभी गलत व्यपार नीति, विकत्सा लापरवाही, रियल स्टेट संबंधी वादों का निपटारा किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986/2019 द्वारा स्थापित उपभोक्ता न्यायालय सभी उपभोक्ताओं की सेवा में कमी का हर्जाना इत्यादि दिलवाता है और सेवा प्रदाता द्वारा सेवा में कमी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सेवा से अभिप्राय ई-कॉमर्स, रेल, बैंक, बस, बीमा, हवाई यात्रा टेलीफोन, मनोरंजन, शिक्षा, रियल इस्टेट कारोबारी, प्रसारण, समाचार प्रसारण, होटल, टैक्सी, विद्युत, जल ऊर्जा, चिट फंड इत्यादि के द्वारा प्रदत्त सेवा से हैं।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कु० सिंह तथा सदस्यों राजीव कुमार एवं श्रीमती देवश्री चौधरी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के सेवा में कमी मामले में उपभोक्ता इस न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते है पिछले साल से शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते है तथा विडियो – कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है जिससे उपभोक्ताओं को न्यायालय तक आने की बाध्यता नहीं है, तथा किसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए उपभोक्ता न्यायालय के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैl उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत वादों को 3 महीने में निपटान करने का प्रावधान है, इस कारण वादों के निष्पादन में भी उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं जिस कारण वादों के निपटान में काफी तेजी आई है। इस महीने सर्वाधिक 17 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें कुछ वादों में जजमेंट, कुछ वादों को निरस्त तथा कुछ वादों को आपसी सुलह के माध्यम से निर्णय पारित किया गया।