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राँची में निषेधाज्ञा: धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

राँची:राज्य अतिथिशाला, मोरहाबादी के आस-पास कतिपय संगठनों और दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित किए जाने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची, उत्कर्ष कुमार ने निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु

इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:

धरना और प्रदर्शन: बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या आमसभा का आयोजन करना प्रतिबंधित है। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, न्यायालय कार्य, धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है।

हथियारों का प्रयोग: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे कि बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, या बारूद लेकर चलना वर्जित है। सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों को इस नियम से छूट है।

हरवे-हथियार: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि जैसे हरवे-हथियार लेकर चलना भी प्रतिबंधित है।

ध्वनि विस्तारक यंत्र: बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना वर्जित है।

आदेश का अपवाद: यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

स्थिति की पृष्ठभूमि

हाल के दिनों में, विभिन्न संगठनों द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय अन्य स्थानों पर धरना और प्रदर्शन किए जाने की घटनाएँ सामने आई हैं। ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने, यातायात व्यवस्था में बाधा, और विधि-व्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना है।

इसलिए, प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें और शांति बनाए रखें।

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