Law / Legal

जमशेदपुर: चेक बाउंस मामले में आरोपी को बरी किया गया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा के न्यायालय ने पर्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 8 जून 2018 को दर्ज कराया गया था।

मामले का विवरण

 

शिकायतकर्ता की ओर से डी राजेश पटनायक ने न्यायालय में पैरवी की थी। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि पर्वती देवी ने 25 लाख 84 हजार 53 रुपये का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया।

बचाव पक्ष की पैरवी

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीलम कुमारी ने मामले की सुनवाई में अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह साबित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त थे।

निर्णय और बधाई

 

छह साल चले इस मुकदमे के अंत में, न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया। मुकदमा जीतने पर अधिवक्ता नीलम कुमारी को अधिवक्ता गुड्डू हैदर, निजामुद्दीन गौरी, और मो कमरुद्दीन द्वारा बधाई दी गई।

यह निर्णय न्यायालय की ओर से साक्ष्य के महत्व को दर्शाता है और यह पुष्टि करता है कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

Related Posts