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ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए नए ड्रेस कोड की अधिसूचना जारी, पहना होगा खाकी वर्दी*

न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची: परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 28(2)(d) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए खाकी रंग की ड्रेस और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीला रंग की ड्रेस अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की है।

इस संबंध में अनुशंसा के लिए उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति में उप नगर आयुक्त रांची नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची और पुलिस उपाधीक्षक यातायात रांची शामिल थे।

समिति ने ऑटो रिक्शा (डीजल/सीएनजी/पेट्रोल) चालकों के लिए खाकी रंग और ई-रिक्शा चालकों के लिए नीला रंग के ड्रेस कोड की अनुशंसा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है।

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