जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी* 03 से 10 अगस्त तक सभी पंचायत एवं नगर निकायों में लगेगा विशेष कैम्प, 21-50 आयु वर्ग की सभी योग्य महिलाएं अपना आवेदन जरूर जमा करें: अनन्य मित्तल, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने समाहरणालय से चार जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर उपायुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा भी उपस्थित थे। जागरूकता रथों का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये की राशि पोषण, स्वास्थ्य, और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रदान की जाएगी।
विशेष कैम्प
03 से 10 अगस्त तक जिले के सभी पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्रों के चिन्हित स्थानों पर विशेष कैम्प लगाए जाएंगे, जहां योग्य लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रज्ञा केंद्रों पर कभी भी जमा किए जा सकते हैं।
पात्रता
– *निवासी:* झारखंड की स्थायी निवासी।
– *आयु सीमा:* 21 वर्ष से 50 वर्ष।
– *बैंक खाता:* आधार से जुड़ा सिंगल बैंक खाता (दिसंबर 2024 तक अनिवार्य नहीं)।
– *दस्तावेज़:* मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड।
लाभार्थी परिवार
– *राशन कार्ड:*
– पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
– गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
– सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड)
– हरा राशन कार्ड
अयोग्यता
– आयकर अदा करने वाले परिवार।
– EPF धारक महिलाएं।
– आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों।
– महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अन्य योजनाओं से लाभान्वित।
– जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
आवेदन प्रक्रिया
– *आवेदन वितरण:* आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा घर-घर जाकर।
– *कैम्प आयोजन:*
– *ग्रामीण क्षेत्र:* पंचायत स्तर पर।
– *शहरी क्षेत्र:* चयनित केंद्र पर।
– *सत्यापन:* आधार एवं फोटो सत्यापन के लिए आवेदिका को स्वयं उपस्थित होना आवश्यक।
– *क्रियान्वयन:*
– *ग्रामीण क्षेत्र:* प्रखंड विकास पदाधिकारी।
– *शहरी क्षेत्र:* अंचल अधिकारी।
भुगतान जानकारी
आवेदिका को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने राशि के भुगतान की जानकारी मिलेगी।
—
*अपील:* जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी योग्य लाभार्थियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी कैम्प में जाकर आवेदन अवश्य जमा करें।
—
*संपर्क:* अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं।
झारखंड सरकार की यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से सरकार ने महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य, और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है।