मनीष सिसोदिया को मिली जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दी राहत
न्यूज़ लहर संवाददाता
*नई दिल्ली*: मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता हैं, को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की है, जिससे उनके 17 महीने की कस्टडी के बाद उन्हें रिहाई का अवसर मिला है।
जमानत का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त, 2024 को यह निर्णय सुनाया। इससे पहले, सिसोदिया की कई जमानत याचिकाएँ खारिज की जा चुकी थीं। उन्हें फरवरी 2023 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब उन पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद, धनशोधन के आरोपों के चलते उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले की सुनवाई में देरी हो रही है और समय पर न्याय का महत्व है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया की रिहाई से न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है और कहा है कि यह निर्णय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है।
आगे की प्रक्रिया
अब, सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद, उन्हें अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
मनीष सिसोदिया की जमानत ने उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान किया है, और उनकी राजनीतिक यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।