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चेक बाउंस मामले में नेता मनोज गुप्ता को एक साल की सजा और जुर्माना**

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखण्ड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के टेल्को के कार्तिक नगर में रहने वाले नेता मनोज साहू उर्फ मनोज गुप्ता को चेक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा की अदालत ने एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 का है, जब टेंपो चालक तनवीर आलम ने मनोज गुप्ता को 1.18 लाख रुपये का कर्ज दिया था।

कर्ज को 7-8 महीने के भीतर लौटाने की बात हुई थी, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी तनवीर को उसका पैसा वापस नहीं मिला। तनवीर ने दबाव बनाना शुरू किया और गारंटी के रूप में दिए गए चेक को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा किया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

तनवीर के अधिवक्ता मणीभूषण कुमार ने इस मामले में कोर्ट में पैरवी की,

और आखिरकार सालों की लड़ाई के बाद तनवीर को न्याय मिला।

उल्लेखनीय है कि मनोज गुप्ता पहले भी वन विभाग की जमीन कब्जाने के मामले में जेल जा चुका है।

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