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गोली मारकर हत्या करने के आरोपीयों को आजीवन कारावास , अर्थदंड भी लगा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखण्ड:कोडरमा- जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को आरोपीयों( 1) जमाल मियां, पिता महबूब मियां, पांडेयडीह, मुस्लिम मोहल्ला, जिला- कोडरमा, (2) रोशन पांडे, पिता – राजकुमार पांडे, विद्या पूरी, वार्ड नंबर- 9, झुमरी तिलैया, एवं (3) शेखर विश्वकर्मा उर्फ चंद्रशेखर शर्मा को 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वही न्यायालय ने जमाल मियां, पिता- महबूब मियां को आर्म्स एक्ट 25(1)ए में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 5000 जुर्माना लगाया है । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

मामला वर्ष 2019 का है । इसे लेकर कोडरमा थाना कांड संख्या 83/ 2019 दर्ज किया गया था।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 25 गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए पीपी एंजेलिना वारला ने न्यायालय से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, सुरेश प्रसाद यादव एवं नवल किशोर ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।

अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को 302 /34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। वही न्यायालय ने जमाल मियां को 25(1) ए आर्म्क के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई व ₹5000 जुर्माना लगाया।

इसे लेकर सुनील कुमार सोनी, पिता हरिहर प्रसाद स्वर्णकार, पूर्णानगर कोडरमा, निवासी ने थाना मैं आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। थाना को दिए आवेदन में कहा था कि 0 5-06-2019! की रात्रि करीब 11:30 बजे उसे सूचना मिली कि सज्जाद अंसारी, पांडेडीह निवासी के घर के सामने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब वह वहां जाकर देखा तो उसके भाई खून से लतपथ मृत पड़ा था और वहां गोली और खोखा गिरा हुआ था। पता करने पर जानकारी मिली कि जमाल मियां अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की गोली मार कर हत्या कर दी है।

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