निलंबित आइएएस छवि रंजन को हाईकोर्ट से मिली जमानत*
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची:निलंबित आइएएस अधिकारी छवि रंजन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। चेशायर रोड जमीन घोटाला मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें जमानत दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष यानी छवि रंजन का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन को बेल दे दी। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस की। यह केस ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है।