पश्चिम सिंहभूम में रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी 20 साल की सजा**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखण्ड:पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बच्ची से रेप करने के आरोपी आशिष नाग को 20 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा चाईबासा पोक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा सुनाई गई।
मामला 2021 का है, जब आरोपी आशिष नाग ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता ने 31 मार्च 2021 को पश्चिम सिंहभूम के किरीबुरू थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी का आरोपी ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया।
न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।