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यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी: देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
*नई दिल्ली:* उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक और देशविरोधी पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है, और इसका उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है।

पॉलिसी के मुख्य बिंदु

1. *देशविरोधी कंटेंट पर सजा:*
– नई पॉलिसी के तहत, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। पहले ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी।

2. *सरकारी योजनाओं का प्रचार:*
– यूपी सरकार ने यह पॉलिसी इसलिए बनाई है ताकि वह अपनी जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा सके। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. *विज्ञापन भुगतान की व्यवस्था:*
– पॉलिसी में यूजर के सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स की संख्या के आधार पर विज्ञापन भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसे चार श्रेणियों में बांटा गया है:
– 5 लाख रुपये
– 4 लाख रुपये
– 3 लाख रुपये
– 30 हजार रुपये प्रति महीना


– यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये शामिल हैं।

निष्कर्ष

नई सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य न केवल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, बल्कि समाज में सकारात्मकता और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। इस पॉलिसी से उम्मीद की जा रही है कि यह सोशल मीडिया के उपयोग को सुरक्षित और लाभकारी बनाएगी।

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