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अल्कमिष्ट एविएशन विमान हादसे मामले में मृणाल पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: सरायकेला-खरसावा जिला स्थित नीमडीह थाना में अल्कमिष्ट एविएशन के मालिक मृणाल पाल के खिलाफ प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता की दुर्घटना और मृत्यु के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी 20 अगस्त को दर्ज की गई और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 289 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 11A के तहत मृणाल पाल को नामजद किया गया है।

आरोपों का विवरण

मृतक पायलट शुभ्रोदीप दत्ता के पिता ने प्राथमिकी में दावा किया है कि उनका बेटा अक्सर यह बताता था कि मृणाल पाल अपनी एविएशन कंपनी में पुराने और जर्जर एयरक्राफ्ट का उपयोग प्रशिक्षण के लिए करते थे। इस कारण शुभ्रोदीप ने अल्कमिष्ट एविएशन छोड़कर किसी सुरक्षित एविएशन स्कूल में जाने की इच्छा जताई थी।

परिवार की चिंता

मृतक के माता-पिता और परिजनों का कहना है कि अल्कमिष्ट एविएशन ने कभी भी एयरक्राफ्ट के लापता होने या शुभ्रोदीप की मृत्यु की औपचारिक सूचना नहीं दी। न ही कंपनी ने फोन पर उनकी हालचाल पूछने की कोशिश की।

कानूनी कार्रवाई

इस मामले में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने बताया कि पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि यह साबित होता है कि कंपनी पुराने और जर्जर एयरक्राफ्ट का उपयोग कर रही थी, तो मृणाल पाल को पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेनी पायलट से इन्श्योरेन्स के एवज में लाखों रुपये लिए गए थे, लेकिन अब तक मृतक के परिजनों को क्लेम से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक है।

निष्कर्ष

इस मामले में परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और कहा है कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता रविशंकर पाण्डेय ने यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसी अन्य प्रशिक्षु के साथ ऐसा न हो।

यह मामला न केवल एविएशन सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे कंपनियों को अपने प्रशिक्षुओं की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए।

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