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मंझारी थाना कांड में दोषियों को 5 साल की सजा: सुखलाल बिरूवा हत्या मामले में निर्णय*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:मंझारी थाना कांड संख्या-31/2018 में, जो कि धारा 302 और 34 भा०द०वि० के तहत दर्ज किया गया था, में नया मोड़ आया है। इस मामले में 09.10.2018 को सुखलाल बिरूवा को लाठी-डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था, जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

इस कांड की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान, सत्रवाद संख्या-13/2019 में, अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, प० सिंहभूम, चाईबासा ने अभियुक्तों जुबना बिरूवा और सरस्वती भूमिज को धारा 304(ii) भा०द०वि० के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। जुबना बिरूवा दमकन बिरूवा का पति है और सरस्वती भूमिज दुर्गा भूमिज की पत्नी है, दोनों नगरकट्टा, थाना-मंझारी, प० सिंहभूम, चाईबासा के निवासी हैं।

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