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_EPFO Pension: लाखों पेंशनर्स को सरकार का तोहफा, देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन_*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

 

नईदिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकेंगे। यह बात बुधवार को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कही।

सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी

 

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPF) 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीपीपीएस से पूरे देश में किसी भी बैंक की शाखा के माध्यम से पेंशन का भुगतान को सकेगा।

कहीं भी और किसी भी बैंक से मिलेगी पेंशन

 

मनसुख मांडविया ने कहा कि सीपीपीएस ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत पेंशनर्स देश में कहीं भी, किसी बैंक और शाखा से पेंशन पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा, ‘यह पहल लंबे समय से चल आ रही पेंशनधारकों की समस्याओं का हल करेगी।’

लाखों पेंशनधारकों को होगा फायदा

 

उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को कर्मचारयों और पेंशनर्स की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को लाभ होगा। यह सुविधा एक 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी।

वेरिफिकेशन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के चक्कर

 

नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय को तीन से चार बैकों के साथ समझौते करने पड़ते थे। अब पेंशनर्स को पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेमेंट जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दिया जाएगा।

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